पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेच के फैसले को निरस्त कर दिया.
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नई दिल्ली: पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेच के फैसले को निरस्त कर दिया. चुनाव आयोग के फैसले को भी निरस्त किया. दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच ने बड़ा फैसला किया. नरोत्तम मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे.
मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले ने चुनाव आयोग के फैसले को खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिया था.
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दिल्ली हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को किया निरस्त, दिल्ली HC की डबल बेंच का फैसला, अपने पद पर बने रहेंगे नरोत्तम मिश्रा@drnarottammisra pic.twitter.com/pPXEZfNKLi— Zee MP-Chhattisgarh (@ZeeMPCG) May 18, 2018
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आरोपों के मुताबिक, साल 2008 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इस संबंध में चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद 2009 में उन पर कार्रवाई की गई थी. राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान पेड न्यूज का आरोप लगाया था.