6 साल के मासूम की अपहरण के बाद की थी हत्या, एक को फांसी, दूसरे को आजीवन कारावास
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6 साल के मासूम की अपहरण के बाद की थी हत्या, एक को फांसी, दूसरे को आजीवन कारावास

मध्य प्रदेश के सतना के रहिकवारा गांव में 12 मार्च 2019 में फिरौती के लिए 6 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी. दोषियों ने बच्चे को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. बाद में सभी दोषी पकड़े गए थ.

कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई. इनसेट- मुख्य दोषी

संजय लोहानी/सतना: मध्य प्रदेश के सतना के रहिकवारा गांव में 12 मार्च 2019 में फिरौती के लिए 6 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी. दोषियों ने बच्चे को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. बाद में सभी दोषी पकड़े गए थ. हत्या के जुर्म में एक आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा तो दूसरे दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मुख्य अभियुक्त जेल में बंद है. जिसे कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई.

दरअसल, सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के रहिकवारा गांव में 12 मार्च 2019 को 6 साल के मासूम शिवकांत प्रजापति को अगवा कर लिया गया था. परिजनों से दो लाख की फिरौती मांगी गयी थी. फिरौती की रकम न मिलने पर आरोपियों ने बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी. बोरे में उसकी लाश भरकर पास की तलैया में दफ्न कर दिया था. इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे का चाचा ही था. 

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घर के बाहर खेलते समय उसके चाचा ने अपहरण कर लिया था. इसमें उसका साथ एक महिला ने दिया था. बच्चे के परिजन यानी अपने भाई से 2 लाख रुपये मांगे. लेकिन बच्चे के परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत कर दी. इसी डर से चाचा ने भतीजे की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी. सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में भरकर कीचड़ युक्त तलैया में फेंक दिया था. 

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लेकिन सतना के डॉग स्क्वॉड टीम ने मासूम के शव को खोज निकाला था. इसके बाद आरोपी अनुताभ प्रजापति पकड़ गया था. इसमें उसका साथ महिला विभा प्रजापति ने दिया था. इस मामले में लगभग दो साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई. मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई. जबकि सहआरोपी विभा प्रजापति को हुआ आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई. विभा ने अपहरण के लिए फिरौती मांगे जाने के लिए अपना मोबाइल फोन दिया था. इसके बदले में उसे आरोपी ने 10 हजारे देने का वादा किया था. नागौद के अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अनुताभ प्रजापति और विभा प्रजापति को धारा 364A, 120B, 302, और 201 के तहत दोषी पाया है.

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