Asaram sentenced to life imprisonment: यौन शोषण मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है
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Asaram Sentenced to life imprisonment in Rape Case:आसाराम बापू (Asaram Bapu) को सोमवार को 10 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है.बता दें कि सूरत की एक महिला, जो आसाराम की शिष्या थी, ने उस पर 2001 और 2006 के बीच बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जब वह अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम के आश्रम (Asaram ashram in Motera, Ahmedabad)में रह रही थी.
10 साल पुराना है मामला
बता दें कि अगस्त 2013 में, जोधपुर के पास मनाई गांव में आसाराम के आश्रम में रहने वाली एक 16 साल लड़की ने आसाराम पर 15 अगस्त की रात को जोधपुर के मनाई आश्रम में उसके शरीर से दुष्ट आत्माओं से भगाने के बहाने उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. बता दें कि लड़की के माता-पिता, आसाराम के अनुयायी थे. परिवार ने दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और लड़की की चिकित्सा जांच के बाद यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया था.
जिसके बाद साल 2013 में राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद सूरत की दो बहनों ने भी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.सूरत पुलिस ने दो बहनों की शिकायत पर छह अक्टूबर 2013 को मामला दर्ज किया था.जिसके बाद आसाराम के खिलाफ गांधीनगर कोर्ट में यह केस चल रहा था.आसाराम पर सूरत और अहमदाबाद में अपने आश्रमों के लिए जमीन हड़पने का भी आरोप है. उनके समर्थक रेप के मामलों में गवाहों को धमकाते भी पकड़े गए थे.
बता दें कि 25 अप्रैल 2018 को, जोधपुर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने आसाराम को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास का फैसला सुनाया था.