MP Election 2023: आचार संहिता पर आयोग का बड़ा अपडेट, तय हुई समय सीमा; निर्देश जारी
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MP Election 2023: आचार संहिता पर आयोग का बड़ा अपडेट, तय हुई समय सीमा; निर्देश जारी

MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Chunav) को लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने आचार संहिता (Model Code of Conduct) में कार्रवाई को लेकर समय सीमा तय कर दी है. इस संबंध में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

MP Election 2023: आचार संहिता पर आयोग का बड़ा अपडेट, तय हुई समय सीमा; निर्देश जारी

MP Vidhan Sabha Chunav 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए किसी भी दिन चुनाव (Assembly Election) की ऐलान हो सकता है. इसे लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. इसमें कार्रवाई को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है और सभी निर्वाचन अधिकारियों और कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश दिए गए हैं.

निर्वाचन अधिकारियों का आयोग के निर्देश
निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगने के तत्काल बाद कार्रवाई की समय सीमा तय की है. इसे लेकर कमीशन की ओर से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों निर्देश दिए गए हैं. इसमें सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर करने को कहा गया है. इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण चौबीस घंटे में किया जाए और इसे आयोग के  पोर्टल पर दर्ज किया जाए.

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24 से 72 घंटों की लिमिट
आयोग के निर्देश के अनुसार, टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पहले से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर हटाना होगा. निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाये जाएंगे. 24 घंटे के अंदर शिकायतों को निराकरण के निर्देश है.

किस चीज के लिए कितना समय
- सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्रवाई 24 घंटे में होगी
- आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में कर अपडेट किया जाएगा
- पहले से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर हटाने होंगे
- निजी मकानों में अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार से के विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाए जाएंगे

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गठित होगी टीम
आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे किसी ने किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए. ऑफिस किसी भी समय खाली नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष दल गठित किया जाए जिससे तय समय के भीतर कार्रवाई हो सकते.

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