कोर्ट पहुंचा धीरेंद्र शास्त्री और पंडोखर महाराज का मामला, एक जैसे चमत्कार दिखाने वाले संतों में ऐसा क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2323331

कोर्ट पहुंचा धीरेंद्र शास्त्री और पंडोखर महाराज का मामला, एक जैसे चमत्कार दिखाने वाले संतों में ऐसा क्या हुआ?

Bageshwar Sarkar vs Pandokhar Sarkar: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत पंडोखर महाराज और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया. दरअसल, जबलपुर के भक्त ने पंडोखर महाराज पर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगाया है. 

कोर्ट पहुंचा धीरेंद्र शास्त्री और पंडोखर महाराज का मामला, एक जैसे चमत्कार दिखाने वाले संतों में ऐसा क्या हुआ?

Madhya pradesh News: पंडोखर महाराज के नाम से प्रसिद्ध पं. गुरु शरण शर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. यह मांग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर कथा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर की गई. बता दें कि पंडोखर सरकार और धीरेंद्र शास्त्री पहले भी एक दूसरे पर बयानबाजी को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. 

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने नरसिंहपुर पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कहा है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई अपराध बनता है तो केस दर्ज किया जाए. याचिकाकर्ता ने पंडोखर सरकार पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

नरसिंहपुर के रहने वाले याचिकाकर्ता अमीश तिवारी ने अपनी कहा कि पंडोखर महाराज अपनी कथाओं में लगातार उनके आराध्य गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं. इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इस तरह की बयानबाजी से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है. उनके गुरु का अपमान भी हो रहा है. इसलिए गुरु शरण शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए. याचिकाकर्ता ने नरसिंहपुर थाने में भी मामले की शिकायत की है, लेकिन जब पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया.

शिकायतकर्ता ने लिया नए कानून का सहारा
शिकायतकर्ता ने कोर्ट में नए कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि नए आपराधिक कानून में यह प्रावधान है कि शिकायत के 14 दिन के भीतर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी. अगर पुलिस केस दर्ज नहीं करती है तो पुलिस को केस दर्ज नहीं करने का कारण भी शिकायतकर्ता को बताना होगा. याचिका में लिखे तर्कों पर को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा. अगर पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं किया जा रहा है तो उचित कार्रवाई हो ताकि शिकायतकर्ता उचित फोरम में सकें. 

क्या बोले वकील?
शिकायतकर्ता के वकील पंकज दुबे का कहना है कि गोटेगांव पुलिस को 7 मई को शिकायत दी थी. जिसमें कहा गया था कि दतिया के रहने वाले पंडोखर महाराज के नाम से प्रसिद्ध गुरुशरण शर्मा संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं. शर्मा ने धीरेंद्र शास्त्री और उनके परिवार को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं. बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और दतिया के पंडोखर महाराज पर्चा निकालकर लोगों की समस्याएं हल करने का दावा करते हैं. दोनों में कई बार बयानबाजी भी देखी गई है.

Trending news