मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan), बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है.
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भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan), बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है. जबलपुर जिला कोर्ट (Jabalpur High Court) में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (Vivek Tankha) ने तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सांसद तन्खा ने तीनों को कानूनी नोटिस भेजकर तीन दिन के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था. लेकिन तीनों ने माफी नहीं मांगी.
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, आरोप है कि उसे लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई. इसी को लेकर केस फाइल किया गया है. पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था. इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की और उनकी साख खराब करने की कोशिश की.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था. इसमें सभी से तीन दिन में माफी मांगने की बात कही गई थी.
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कांग्रेस के आरोप
एडवोकेट शशांक शेखर ने केस को लेकर कहा कि जिला कोर्ट में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. जिसपर बीजेपी की तरफ से राज्य मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि हम कांग्रेस नेताओं का असली चेहरा सामने लाने का काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी छवि बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. आम जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है.
10 करोड़ का मानहानि केस
बीजेपी नेताओं के बयानों पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा था, जिसपर माफीनामा नहीं आने पर ये कार्रवाई की गई. राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से जिला अदालत में मामला दायर करने वाले पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है
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