MP News: दिग्विजय सिंह पर भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिये है. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
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MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) पर सात साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानि केस में आरोप तय कर दिये है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मानहानि का केस दर्ज कराया है. दिग्विजय सिंह पर भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किए हैं. मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी. बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था.
दिग्विजय ने मीडिया के सामने वीडी शर्मा पर लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें कि दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे. दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा पर व्यापम घोटाले को लेकर आरोप लगाया था. इस मामले में वीडी शर्मा ने कोर्ट को बताया कि, दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने उनपर आरोप लगाते हुए कहा था कि, वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है. दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद वीडी शर्मा MP MLA स्पेशल कोर्ट पहुंचे थे. फिलहाल इस मामले में दिग्विजय सिंह जमानत पर हैं.
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1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
प्रदेश सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ भाजपा एडवोकेट अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि, दिग्विजय सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए. उनके वकील के माध्यम से आरोप तय हुए हैं. व्यापम मामले में जो आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए थे उस पर किसी एजेंसी ने वीडी शर्मा से पूछताछ तक नहीं की है. एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था.
हाल ही में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर साधा था निशाना
मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ दिनों पहले उज्जैन गए थे. वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि, 'हे महाकाल! कांग्रेस में दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो.'