MP Traffic Rules: परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, इन गलतियों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
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MP Traffic Rules: परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, इन गलतियों पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

MP New Traffic Challan Rates: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने जुर्माने की राशि में बदलाव किया है. इसके तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने और ट्रैफिक नियम का उल्घन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. आइए जानते हैं किस ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा.

प्रतिकात्मक तस्वीर

आकाश द्विवेद्धी/भोपालः मध्य प्रदेश में सड़क हादसों (road accidents) में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने (fine) की राशि में बड़ा बदलाव किया गया है. बता दें कि बीते दिन कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में निर्णय लेने के बाद परिवहन विभाग (transport department) ने इसकी अधिसूचना जारी की है. इसके तहत मनमर्जी और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा. आइए जानते हैं परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव किया गया है. 

जानिए क्या रहेगी जुर्माने की राशि
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी है. इसके तहत प्रदेश में यदि कोई एम्बुलेंस का रास्ता रोकेगा तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना राशि देना होगा. वहीं ओवरलोडिंग मालवाहक वाहनों को भी अब 10 हजार का जुर्माना देना होगा. वहीं बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 300 रुपये की जुर्माना राशि देनी होगी. बिना सीट बेल्ट पर 500 रुपये की जुर्माना राशि होगी. जो लोग खतरनाक तरीके से वाहन चलाएंगे उन्हें, 1,000 से 3,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा.

शमन शुल्क में बदलाव
परिवहन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र, अनावश्यक रूप से या सायलेंसर काट कर अधिक आवाज करने, हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अतिरिक्त सवारी ढोने पर 15 सौ रुपए की जगह अब 200 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी जुर्माना किया गया है. वहीं मनमर्जी से वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने और हादसों में कमी लाने के लिए शमन शुल्क में भी बदलाव किया गया है. 

MP में इन अधिकारियों को ट्रैफिक चालान बनाने का है अधिकार
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के 20 अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने/चालान बनाने का अधिकार है. इन अधिकारियों में  यातायात पुलिस निरीक्षक, यातायात पुलिस उप निरीक्षक एवं यातायात पुलिस सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं.इनके साथ ही पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी चालान/ जुर्माना करने का अधिकार मिला है. 

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