School Hostels Open in MP: स्कूल और हॉस्टल के शिक्षकों समेत पूरे स्टाफ के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी अनिवार्य होगा.
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भोपालः मध्य प्रदेश में अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे. साथ ही हॉस्टल में भी शत प्रतिशत क्षमता के साथ छात्र ठहर सकेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं शत प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी. हालांकि कुछ गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा, जिसमें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज और कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा.
परिजनों की मंजूरी होगी जरूरी
स्कूल-हॉस्टल के लिए परिजनों की मंजूरी अनिवार्य होगी. स्कूल और हॉस्टल के शिक्षकों समेत पूरे स्टाफ के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी अनिवार्य होगा. बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के उप-सचिव प्रमोद सिंह ने सोमवार देर रात ये आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक स्कूल प्रबंधन को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्कूल कैसे संचालित करें ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो.
ऑनलाइन क्लासेज रहेंगी जारी
स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेज जारी रखने का अधिकार भी स्कूल प्रबंधन को दिया है. यह उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा, जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेज चलाना चाहते हैं, वह चला सकते हैं लेकिन जो नहीं चलाना चाहते वह इसके लिए बाध्य नहीं होंगे. स्कूल असेंबली, खेलकूद जैसी गतिविधियों पर अभी रोक रहेगी.
अगर कोई छात्र या स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय आदेश का पालन किया जाएगा. केंद्र सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर जो एसओपी या कोविड प्रोटोकॉल जारी करेंगी, उनका भी पालन किया जाएगा.
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बता दें कि बीते दिनों सीएम शिवराज ने प्रदेश में कोरोना पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया था. जिसके बाद से ही स्कूल हॉस्टल जल्द खुलने के कयास लगाए जा रहे थे. स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह ने भी अपने एक बयान में जल्द ही स्कूल खुलने को लेकर गाइडलाइंस जारी होने की बात कही थी.