MP में लंबे समय तक एक ही जगह पोस्ट नहीं रह सकेंगे पुलिस अधिकारी, ये हैं नियम
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MP में लंबे समय तक एक ही जगह पोस्ट नहीं रह सकेंगे पुलिस अधिकारी, ये हैं नियम

नियमानुसार, किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर सामान्य तौर पर 4 साल के लिए और अधिकतम पांच साल से अधिक समय तक पोस्टिंग नहीं हो सकती है. 

फाइल फोटो.

भोपालः मध्य प्रदेश में लंबे समय से एक ही जगह जमे पुलिस अधिकारियों का जल्द ही तबादला किया जाएगा. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के मकसद से विभाग द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है. 

पुलिस विभाग ने बनाए थे नियम
पुलिस मुख्यालय, भोपाल की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि पुलिस थानों में आरक्षक से उप-निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों की एक जगह पदस्थापना (पोस्टिंग) की अवधि को लेकर निर्देश जारी किए गए थे, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. 

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नियमानुसार, किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर सामान्य तौर पर 4 साल के लिए और अधिकतम पांच साल से अधिक समय तक पोस्टिंग नहीं हो सकती है. 

किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही डिपार्टमेंट में अलग-अलग पदों पर पोस्टिंग के बीच कम से कम 3 साल का अंतराल होना भी अनिवार्य है. 

किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही डिपार्टमेंट में आरक्षक से उप-निरीक्षक तक के पदों पर अधिकतम 10 साल तक ही पोस्टिंग हो सकती है. 

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बता दें कि पुलिस मुख्यालय को कई पुलिसकर्मियों के एक ही जगह पर कई-कई साल तक तैनात रहने संबंधी शिकायतें मिल रहीं थी. जिसके बाद मुख्यालय की तरफ से सर्कुलर जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उक्त निर्देश का पालन 20 फरवरी 2021 तक सुनिश्चित किया जाए. 

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