साल 2015 में सुभाष शर्मा पर देश के कई बैंकों से लोन लेने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे. जिसके बाद 2018 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
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सत्या/रायपुर: Enforcement Directorate Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को शराब और होटल कारोबारी सुभाष शर्मा और समूह कंपनियों की करोडों की सम्पत्ति अटैच की है. सुभाष शर्मा देश के कई बैंकों से लोन के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों में घिरा हुआ है. अब प्रशासनिक जांच के चलते उसकी संपत्ति को अटैच किया गया.
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इस एक्ट के तहत संपत्ति की अटैच
दरअसल, शनिवार को ED की टीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत सुभाष शर्मा और समूह कंपनियों की कुल 31 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है. साल 2015 में सुभाष शर्मा पर देश के कई बैंकों से लोन लेने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे. जिसके बाद 2018 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
इन संपत्तियों को किया कुर्क
जानकारी मिली है कि ED ने 29.65 करोड़ रुपए की मेसर्स छत्तसीगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के फेरो अलायंस यूनिट के संयत्र और मशीनरी को अटैच किया है. वहीं रायपुर के पुरैना गांव में बताई गई करीब सवा दो करोड़ की जमीन को भी कुर्क किया गया है, जो सुभाष शर्मा की ही शैल कंपनी मेसर्स सौम्य प्रकाशन लिमिटेड के नाम पर दर्ज है.
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बैंकों से लिया था 38.50 करोड़ का लोन
सुभाष शर्मा ने होटल सफायर इन, मेसर्स विदित ट्रेडिंग कंपनी और गुडलक पेट्रोलियम कंपनी के लिए रायपुर ब्रांच की एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से 38.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था. जिस पर साल 2015 में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि उसने बैंक से लोन लेने के बाद किश्त की राशि जमा नहीं की. बैंक की ओर से सुभाष शर्मा को नोटिस भेजा गया, लेकिन फिर भी रुपए अदा नहीं करने के बाद साल 2018 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
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