निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई याचिका
Advertisement

निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज हुई याचिका

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं. 

बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुरः छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के निलंबित सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह (IPS GP Singh) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका मिला है. जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. जबकि राजद्रोह प्रकरण मामले में भी जीपी सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. 

हाईकोर्ट ने तलब की केस डायरी 
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जीपी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने पैरवी की, वहीं राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की. आय से अधिक संपत्ति प्रकरण पर एसीबी की तरफ से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए. कोर्ट ने जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी. 

जीपी सिंह पर दर्ज है राजद्रोह का केस 
बता दें कि छत्तीसगढ़ के आईपीएस अफसर जीपी सिंह के ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा था, इस दौरान आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ था. जबकि जीपी सिंह के खिलाफ कई अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद उस पर रायपुर में एफआईआर कराते हुए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. जबकि सरकार ने जीपी सिंह को निलंबित भी कर दिया है. दोनों मामलों में जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिक लगाई थी. लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. 

करोड़ों की बेनामी संपत्ति 
दरअसल, एक जुलाई को एसीबी की टीम ने आईपीएस जीपी सिंह के रायुपर स्थित ठिकानों पर छापा मारा था. जहां जीपी सिंह के घर से करीब 10 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति मिली थी. इसके अलावा एसीबी को जीपी सिंह की एक डायरी भी हाथ लगी है. जिसमें सरकार के खिलाफ षडयंत्र रचने का जिक्र किया गया है. जिसके बाद एसीबी की टीम ने कोतवाली थाने में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की है.

ये भी पढ़ेंः IPS जीपी सिंह की दलील- CBI करे जांच, सरकार ने कहा- न मिले जांच और FIR में राहत

WATCH LIVE TV

Trending news