जो पिता मर चुका था साल 2006 में, उसे बेटी की शादी का ठहराया दोषी, जानें वजह
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जो पिता मर चुका था साल 2006 में, उसे बेटी की शादी का ठहराया दोषी, जानें वजह

16 साल पहले जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसे कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेटी की शादी समारोह का आयोजन करने का आरोपी ठहरा दिया. 

सांकेतिक तस्वीर

बैतूल: जिले में प्रशासन कितना अच्छे से काम कर रहा है. इसका एक उदाहरण शाहपुर तहसील में सामने आया है. दरअसल 16 साल पहले जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसे कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेटी की शादी समारोह का आयोजन करने का आरोपी ठहरा दिया. अब पुलिस में उसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज भी कर दिया है.

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शादी समारोह का आयोजन हुआ था
जानकारी के अनुसार शाहपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डाबरी में 12 मई को एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था. शिकायत मिलने पर डाबरी के पटवारी राकेश कटोतिया ने कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए रामविलास पिता बालू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए पंचनामा कार्रवाई कर प्रतिवेदन शाहपुर तहसीलदार को भेज दिया.

पुलिस की जांच पर पाया मृत व्यक्ति
तहसीलदार ने बीजादेही थाना प्रभारी को आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र लिख दिया. जब पुलिस ने विवेचना की तो पता चला कि प्रशासन जिसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना चाह रहा है, उसकी तो 23 जून 2006 को मौत हो चुकी है. पुलिस ने तहसीलदार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है.

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अब हो रही किरकिरी
तहसीलदार ने अब पटवारी से जवाब मांगा है कि आखिर शादी किसके द्वारा कराई जा रही थी. इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है.

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