Indore News: हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. बता दें कि पूर्व मिस इंडिया ने लोहा व्यापारी पर रेप का केस दर्ज कराया था. जानें पूरा मामला...
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शिव मोहन शर्मा/इंदौर: पूर्व मिस इंडिया रह चुकी एक महिला ने इंदौर में लोहा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. बता दें कि पूर्व मिस इंडिया ने लोहा व्यापारी पर रेप का केस दर्ज कराया था.
जानें पूरा मामला
मामला जनवरी 2023 का है. पूर्व मिस इंडिया ने इंदौर के लोहा व्यापारी पर कई साल साथ में रहने के बाद रेप का केस दर्ज करवाया था. दरअसल, महिला लोहा व्यापारी के साथ लंबे समय तक लिव इन में रही. दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन बाद में व्यापारी ने शादी के लिए मना कर दिया. इसके बाद महिला ने व्यापारी के खिलाफ ज्यादती के आरोप में केस दर्ज करवा दिया.
जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई तो इंदौर जिला कोर्ट से व्यापारी को फरवरी 2023 में ही राहत मिल गई थी. लेकिन महिला इंदौर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई. ऐसे में जब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हुई तो हाईकोर्ट से भी व्यापारी को राहत मिली है.
ज्यादती का केस दर्ज कराना ठीक नहीं- कोर्ट
बता दें कि लोहा व्यापारी ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. जिसके बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने व्यापारी को अग्रिम जमानत के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बताया कि महिला अपनी मर्जी से लिव इन में रह रही थी. लिव इन की अवधि भी बहुत अधिक थी. ऐसे व्यापारी के शादी के वादे से मुकरने पर ज्यादती का केस दर्ज कराना ठीक नहीं है. जिसके बाद व्यापारी को राहत मिल गई है. बता दें कि यह मामला उस वक्त जमकर चर्चा में रहा था. क्योंकि मामला पूर्व मिस इंडिया से जुड़ा था. ऐसे में अब जब व्यापारी को राहत मिली है तो फिर से मामले की चर्चा हो रही है.
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