अब सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को फॉर्म भरते समय अलग से शपथ पत्र देना होगा.
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भोपाल: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और 'सिगरेट-गुटखे' के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. नशापत्ती पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार ने नया रूल बनाया है. जिसके मुताबिक अब सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को फॉर्म भरते समय अलग से शपथ पत्र देना होगा. इस शपथ पत्र में उन्हें लिखना होगा कि वे 'सिगरेट-गुटखे' सेवन नहीं करते हैं.
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1 अप्रैल से लागू हो जाएगा नियम
राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. आदेश लागू होने पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने वाले युवाओं को फॉर्म के साथ और ज्वॉइनिंग के समय शपथ पत्र देना होगा. यह फैसला मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति में लिया गया.
दुकानदार नहीं बेच पाएंगे खाने-पीने का सामान
तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति में फैसला लिया गया है कि अब तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार अब खाने-पीने के सामान नहीं बेच पाएंगे. अगर ऐसा करते हुए कोई दुकानदार पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं, अब बिना लाइसेंस कोई भी दुकानदार पान-गुटखा भी नहीं बेच पाएंगे. साथ ही स्कूलों से 100 मीटर दायरे में कोई पान-गुटखा और सिगरेट की दुकान नहीं होगी.
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सार्वजानिक जगहों पर पहले से ही है पाबंदी
झारखंड में पहले से ही सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई-सिगरेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है.
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