वकील ने जज साहिबा को आधी रात Wish किया हैप्पी बर्थडे, 20 दिनों से है जेल में, HC पहुंचा मामला
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वकील ने जज साहिबा को आधी रात Wish किया हैप्पी बर्थडे, 20 दिनों से है जेल में, HC पहुंचा मामला

मध्य प्रदेश के रतलाम का वकील कई दिनों से जेल में बंद है, क्योंकि उसने महिला जज को आधी रात जन्मदिन की बधाई दे दी थी. जज साहिबा ने वकील पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

सांकेतिक तस्वीर

चन्द्रशेखर सोलंकी/रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम का वकील कई दिनों से जेल में बंद है, क्योंकि उसने महिला जज को आधी रात जन्मदिन की बधाई दे दी थी. जज साहिबा ने वकील पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. वकील ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम (JMFC) के कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक जमानत के लिए पहुंच चुका है, लेकिन कहीं से उसे कोई राहत नहीं मिली पाई है. जमानत का मामला अब मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है.

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न्यायाधीश के सरकारी मेल पर पोस्ट किया बधाई संदेश
रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पदस्थ महिला जज का जनवरी में जन्मदिन था. वकील विजय ने रात 1 बजकर 11 मिनट पर जज साहिबा के ऑफिशियल मेल पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज सेंड कर दिया. वकील ने जज के फेसबुक अकाउंट से उनका एक फोटो डाउनलोड किया और उसे ग्रीटिंग कार्ड के रूप में उनको भेज दिया. वकील विजय द्वारा इस तरीके से बर्थडे विश करना महिला जज को नागवार गुजरा. उन्होंने वकील की  शिकायत रतलाम पुलिस थाने में कर दी.

अधिवक्ता संघ की सदस्यता से बर्खास्त हो चुका है विजय
रतलाम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष दशरथ पाटीदार ने बताया कि वकील विजय जूनियर है और प्रैक्टिस कर रहा है. अभी वह पूरी तरह से वकील नहीं बना है. उसे अभी एक और एक्जाम देने के बाद स्टेट बार को सूचना देना होगी. इसके बाद उसे वकालत का लाइसेंस मिल पाएगा. वकीलों की प्रतिष्ठा गिराने वाली हरकतों के कारण अधिवक्ता संघ विजय को काफी समय पहले ही अपनी सदस्यता से बर्खास्त कर चुका है.

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पुलिस ने आरोपी वकील कई धाराओं में केस दर्ज किया है
शिकायत के बाद रतलाम पुलिस ने वकील विजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469 और आईटी एक्ट की धारा 67 व 41 के तहत प्रकरण दर्ज कर 9 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया था. तब से वकील जेल में है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उसने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से भी आरोपी वकील को जमानत नहीं मिल सकी. अब उसने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की है. जमानत याचिका पर सुनवाई 3 मार्च को होगी.

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