प्रस्तावित संशोधिन के मुताबिक अब, ऐसे व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू को नहीं बेचा जाएगा. जिसकी उम्र 21 साल से कम होगी. अगर किसी दुकानदार को 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू बेचते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों सेवन की अनुमति देने के लिए एक अहम कदम उठाने जा रही है. जिसके तहत केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू के उत्पाद खरीदने की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विचार किया है. अभी इसके लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है. इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा भी पेश कर दिया है.
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प्रस्तावित संशोधिन के मुताबिक अब, ऐसे व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू को नहीं बेचा जाएगा. जिसकी उम्र 21 साल से कम होगी. अगर किसी दुकानदार को 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट और तंबाकू बेचते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में बिक्री पर रोक
प्रस्तावित संशोधिन के शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में आने वाले एरिया में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा अब दुकानदार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की खुली बिक्री भी नहीं कर सकेंगे.
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उल्लंघन पर मिलेगी सजा
नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर व्यक्ति को कम से पांच वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है.
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