भोपाल के इस हाईप्रोफाइल यौन शोषण केस में पीड़ित नाबालिग बच्चियों के बयान कोर्ट के सामने दर्ज होने शुरू हो गए हैं.
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भोपालः नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर उनका शारीरिक शोषण करने के मामले में जबलपुर जेल में बंद प्यारे मियां को अदालत में गवाही के लिए पेश होना ही पड़ेगा. प्यारे मियां के वकील ने कोर्ट में दो आवेदन पेश कर मांग की थी कि प्यारे मियां के खिलाफ भोपाल और इंदौर में चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई एक कोर्ट में हो और उसकी गवाही को स्थगित रखा जाए. जबलपुर हाई कोर्ट ने दोनों अपील खारिज कर दी है.
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नाबालिगों के बयान हो रहे दर्ज
भोपाल के इस हाईप्रोफाइल यौन शोषण केस में पीड़ित नाबालिग बच्चियों के बयान कोर्ट के सामने दर्ज होने शुरू हो गए हैं. पांच दिनों तक नाबालिग बच्चियों के बयान दर्ज होंगे. पहले इस मामले में 5 नाबालिग बच्चियों के बयान दर्ज होने थे. ये पांचों प्यारे मियां केस की पीड़िता थीं. इनमें एक नाबालिग की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसने बालिका गृह में नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
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शराब पिलाकर करता दुष्कर्म
प्यारे मियां का राजफाश पिछले साल जुलाई में हुआ था. वह गरीब घर की नाबालिग बच्चियों को काम दिलाने के बहाने अपने अड्डे पर लाता था. उन्हें शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था. यह सारा खेल भोपाल के शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी में चलता था. यहां प्यारे मियां नाबालिग बच्चियों को नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पीने को देता था. इसके बाद नशे की हालत में उनकी अश्लील वीडियो बना लेता. फिर इस वीडियो का डर दिखाकर नाबालिगों को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण करता था.
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