आज हम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर...
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भोपाल: अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके काम की है. आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे युवाओं को अब निराश होने की जरूरत नहीं है. आप शिवराज सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' की मदद लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश में लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता देती है. इस योजना का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ा उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. आइए जानते हैं कि आप किस तरह इस योजना के जरिए 'आत्मनिर्भर' बन सकते हैं और मेहनत के साथ व्यवसाय कर आप इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को डबल भी कर सकते हैं.
कितना लोन ले सकते हैं ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 से चल रही है. इसके तहत छोटे-छोटे बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं. इसके लिए योजना के तहत मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और ट्रेनिंग दी जाती है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है. इस योजना के तहत मिले लोन को 7 साल में चुकाना जरूरी है. परियोजना की पूंजीगत लागत का 15 फीसदी (अधिकतम 12 लाख रुपए) रकम मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है.
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क्या-क्या कर सकते हैं
योजना में सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के प्रयोजना शामिल हैं. इसमें कृषि आधारित पर परियोजना जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल टिशू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल, बेकरी मसाला निर्माण, बिल्डिंग सेटिंग्स आधारित परियोजना शामिल हैं.
लोन की शर्तें
ऐसे करें आवेदन ?
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