मैगी विवाद: नेस्ले समेत 6 पक्षों के खिलाफ बाराबंकी में केस दायर करने की इजाजत
Advertisement
trendingNow1259054

मैगी विवाद: नेस्ले समेत 6 पक्षों के खिलाफ बाराबंकी में केस दायर करने की इजाजत

नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद ‘मैगी’ में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाये जाने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बाराबंकी जिला प्रशासन को कम्पनी समेत छह पक्षों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी है।

मैगी विवाद: नेस्ले समेत 6 पक्षों के खिलाफ बाराबंकी में केस दायर करने की इजाजत

बाराबंकी: नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद ‘मैगी’ में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाये जाने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बाराबंकी जिला प्रशासन को कम्पनी समेत छह पक्षों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी है।

बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी वी के पाण्डेय ने आज बताया कि नेस्ले इंडिया समेत छह पक्षों के खिलाफ बाराबंकी की अदालत में मुकदमा चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त पी पी सिंह की ओर से अपर आयुक्त राम अरज मौर्य ने स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। मुकदमा आज या फिर अगले सप्ताह की शुरूआत में दाखिल कर दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इस पत्र में नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, नांगल कलां इण्डस्ट्रियल एरिया, हरौली, उना तथा नेस्ले इंडिया लिमिटेड, कनाट सर्कस, नयी दिल्ली के साथ साथ ईजीडे के संचालक भारतीय रिटेल लिमिटेड, भारतीय क्रिसेंट, तथा बाराबंकी स्थित ईजी-डे संचालक समेत छह पक्षों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी दी गयी है। पांडेय ने बताया कि मुकदमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 की धारा 42 (5) के तहत दायर किया जाना है।

गौरतलब है कि बाराबंकी स्थित ईजीडे माल में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दस मार्च 2014 को मैगी का नमूना लेकर उसे पहले गोरखपुर और फिर कोलकाता भेजा। जांच के दौरान मैगी में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व सीसा और ग्लूटामेट बेहद खतरनाक स्तर तक पाये गये थे। उसके बाद बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी।

 

Trending news