Compensation: रोड एक्सीडेंट में हुई थी बिजनेसमैन की मौत, अब परिवार को मिलेगा 67.8 लाख रुपये मुआवजा
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Compensation: रोड एक्सीडेंट में हुई थी बिजनेसमैन की मौत, अब परिवार को मिलेगा 67.8 लाख रुपये मुआवजा

Compensation in Road Accident: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यापारी के परिवार को 67.8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Compensation: रोड एक्सीडेंट में हुई थी बिजनेसमैन की मौत, अब परिवार को मिलेगा 67.8 लाख रुपये मुआवजा

Compensation to Businessman Family: सड़क दुर्घटना में मारे गए बिजनेसमैन के परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत दी है और 67.80 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है. ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने सितंबर 2019 में सड़क हादसे में मारे गए गए कारोबारी के परिवार को 67.80 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है.

ब्याज के साथ करना होगा भुगतान

एमएसीटी (MACT) के अध्यक्ष अभय जे मंत्री ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित परिवार को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा. हाल में उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार बस कंपनी के मालिक और वाहन के बीमाकर्ता को दावा दायर किए जाने की तारीख से 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने का आदेश दिया.

2019 में हुई थी बिजनेसमैन की मौत

गुंडू तुकाराम गावड़े नाम के बिजनेसमैन 12 सितंबर 2019 को एक बस में सवार होकर बेंगलुरु जा रहे थे, तभी बस चालक ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर म्हासवे गांव के निकट वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस एक ट्रक से जा टकराई. इस हादसे में गुंडू तुकाराम गावड़े की मौत हो गई. हादसे के समय गावड़े की उम्र 43 वर्ष थी.

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पीड़ित परिवार ने की 81.92 लाख रुपये की मांग

पीड़ित परिवार के वकील संभाजी टी कदम ने न्यायाधिकरण से कहा कि इस हादसे में गुंडू तुकाराम गावड़े और कुछ अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सातारा के एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गावड़े को मृत घोषित कर दिया. टी कदम ने कहा कि पीड़ित का एक कारोबार था और उसकी 5,07,447 रुपये वार्षिक आय थी. ठाणे में रहने वाली उसकी पत्नी, दो बेटियां और बुजुर्ग मां उस पर निर्भर थीं. उन्होंने 81,92,304 रुपये मुआवजे की मांग की है.

कोर्ट नहीं पहुंचा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक

ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ और उसने कोई अभ्यावेदन भी नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने उसके खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया. हालांकि, वाहन के बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद न्यायाधिकरण ने व्यापारी के परिवार को 67.8 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया. आदेश के अनुसार, इसमें से 30.8 लाख रुपए कारोबारी की पत्नी, 14-14 लाख रुपए उसकी बेटियों और नौ लाख रुपए उसकी मां को दिए जाएंगे.

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