Manipur Latest News: मणिपुर में तनाव भरी शांति बनी हुई है. हालात में सुधार देखते हुए सरकार ने इंफाल घाटी में लगे कर्फ्यू में शुक्रवार को कुछ ढील दे दी. इसके साथ ही उपद्रवियों को चेतावनी भी जारी की.
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Anusuiya Uike met the families of 2 killed students: मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शुक्रवार को मैतेई समुदाय के उन दो स्टूडेंट्स के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जिनकी अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. यह मुलाकात इंफाल पश्चिम जिले में बने दोनों स्टूडेंट्स के घर पर की गई. इस दौरान राज्यपाल ने दोनों छात्रों के माता-पिता को सांत्वना दी और कई दिनों से अनशन पर बैठी माताओं को पानी पिलाया. राज्यपाल उइके ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी पीड़ा और संवेदना व्यक्त की. मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
राज्यपाल ने पैरंट्स को दी ये सलाह
बाद में राज्यपाल उइके ने बयान जारी करके राज्य के सभी अभिभावकों से अपील की कि वे छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की सलाह दें और कानून को अपने हाथ में न लें क्योंकि ऐसे आंदोलन से होने वाली चोटों का छात्रों के भविष्य पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा. शाम को राज्यपाल (Manipur Latest News) ने विरोध प्रदर्शन में घायल छात्रों से भी मुलाकात की और लैंगोल के शिजा अस्पताल में उनके माता-पिता को कुछ वित्तीय सहायता भी सौंपी. राज्यपाल ने घायल स्टूडेंट्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता का भी आश्वासन दिया.
2 स्टूडेंट्स की बर्बर हत्या से भड़की हिंसा
बताते चलें कि इस साल जुलाई (Manipur Latest News) में लापता हुए दो स्टूडेंट्स के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के एक दिन बाद मंगलवार को राजधानी इंफाल में हिंसा भड़क गई थी. उन्होंने सीएम एन बीरेन सिंह का इंफाल घाटी में बना पैतृक आवास फूंकने की कोशिश की जिसे रोकने के लिए सुरक्षाबलों को आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा. इस घटना में कई स्टूडेंट्स घायल हो गए थे.
स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण, कर्फ्यू में ढील
गुरुवार को हुई इस हिंसा (Manipur Latest News) के बाद शुक्रवार को इंफाल घाटी में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण बनी रही. शासन ने इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिलों में सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है ताकि लोग आवश्यक सामान तथा दवाएं आदि खरीद सकें. इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यह छूट किसी भी गैरकानूनी सभा या बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही या धरना प्रदर्शन पर लागू नहीं होगी.