MCD Birth Certificate: बच्चों के लिए माता-पिता को नहीं खाने पड़ेंगे दफ्तरों के धक्के, MCD ने दी ये सुविधा
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MCD Birth Certificate: बच्चों के लिए माता-पिता को नहीं खाने पड़ेंगे दफ्तरों के धक्के, MCD ने दी ये सुविधा

MCD News: अब पैरेंट्स और अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को खुद मंजूरी भी मिल जाएगी.

MCD Birth Certificate: बच्चों के लिए माता-पिता को नहीं खाने पड़ेंगे दफ्तरों के धक्के, MCD ने दी ये सुविधा

MCD Birth Certificate Download: जन्म के चार साल बाद तक बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है और इसे खुद ही मंजूरी भी मिल जाएगी. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने यह ऐलान किया है. एक अधिकारी ने कहा कि इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में सात से 10 दिन का समय लग जाता था.

उन्होंने कहा, 'अब पैरेंट्स और अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को खुद मंजूरी भी मिल जाएगी.' अधिकारी के मुताबिक, कई अभिभावकों ने एमसीडी से शिकायत की थी कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है और अधिकारियों की ओर से इसे मंजूरी देने में काफी समय लग रहा है.

एमसीडी का बड़ा ऐलान

एमसीडी ने एक बयान में कहा, 'दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने व उसे खुद मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है.'

अब मां-बाप को करना होगा ये काम

बयान के मुताबिक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत अगर किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा रजिस्ट्रेशन बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के पैरेंट्स या अभिभावक तय अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे. उसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर में उस नाम को दर्ज करेगा.' बयान में कहा गया कि दिल्ली नगर निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर एवं क्वॉलिटी नागरिक सुविधाएं देने की सारी कोशिशें कर रहा है.

एक अधिकारी ने बताया, एमसीडी जनहित में व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए अनावश्यक देरी न हो और नागरिकों को निगम कार्यालयों की भीड़ न लगे.

(इनपुट-पीटीआई)

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