रमानी से 25 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. इसके बाद प्रिया रमानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, लगता है अब आपबीती बताने का वक्त आ गया है.
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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर द्वारा दाखिल मानहानि के एक मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को समन जारी किया. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने रमानी से 25 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. इसके बाद प्रिया रमानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, लगता है अब आपबीती बताने का वक्त आ गया है.
अकबर की वकील गीता लूथरा व वकील संदीप कपूर ने अदालत से कहा कि रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बनाने के लिए उन्होंने वर्षो तक कड़ी मेहनत की थी. रमानी उन महिला पत्रकारों की लंबी सूची में पहली हैं, जिन्होंने विदेश राज्य मंत्री व पत्रकार से राजनेता बने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. अकबर अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं.
अकबर सहित सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. राज्यसभा सदस्य ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताया है. अकबर ने पिछले साल 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. भारत में ‘मी टू’ अभियान के जोर पकड़ने पर सोशल मीडिया पर अकबर के खिलाफ आरोप लगाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रमानी के खिलाफ निजी आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी.
रमानी ने आरोप लगाया था कि अकबर ने तकरीबन 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों का अकबर ने खंडन किया था.
input : Bhasha/IANS