TMC विधायक की हत्या मामले में आरोपी मुकुल रॉय ने अग्रिम जमानत के लिए दी याचिका
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TMC विधायक की हत्या मामले में आरोपी मुकुल रॉय ने अग्रिम जमानत के लिए दी याचिका

रॉय के वकील शुभाशीष दासगुप्ता ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका के बुधवार को जस्टिस जॉयमाल्यो बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने की उम्मीद है.

फाइल फोटो

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक की हत्या के मामले में प्राथमिकी में अपना नाम आने के बाद बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. रॉय ने दावा किया कि ''राजनीतिक बदले की भावना'' के तहत प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज किया गया और वह शनिवार को हुई कृष्णगंज के विधायक सत्यजीत बिस्वास की हत्या से किसी भी तरह जुड़े नहीं हैं. गौरतलब है कि बिस्वास (41) की शनिवार को नादिया जिले के फूलबारी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

रॉय के वकील शुभाशीष दासगुप्ता ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका के बुधवार को जस्टिस जॉयमाल्यो बागची की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने की उम्मीद है. उनके वकील ने कहा कि रॉय पर ''हत्या के संबंध में आपराधिक साजिश'' का आरोप लगाया गया है. दासगुप्ता ने कहा, ''तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद से राय को लगभग 25 आपराधिक मामलों में फंसाया गया है.'' बीजेपी नेता बिस्वास की हत्या के मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामित चार लोगों में शामिल हैं.

दो आरोपियों- कार्तिक मंडल और सुजीत मंडल को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कृष्णगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की 9 फरवरी को नादिया जिले में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बिस्वास माजिया-फुलबाड़ी इलाके में सरस्वती पूजा समारोह में हिस्सा ले रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दीं. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

(इनपुट भाषा से)

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