Drugs Case: Aryan Khan को नहीं मिली राहत, आनन-फानन में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
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Drugs Case: Aryan Khan को नहीं मिली राहत, आनन-फानन में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका बुधवार को NDPS कोर्ट में खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

फाइल फोटो

मुंबई: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसमें दोनों ने जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत देने की गुहार लगाई है. 

  1. लटक गया आरोपियों का चेहरा
  2. गुरुवार को लिस्टेड हो सकती है याचिका
  3. लोअर कोर्ट में खारिज हुई जमानत अर्जी

लटक गया आरोपियों का चेहरा

इससे पहले बुधवार दोपहर मुंबई की NDPS कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आर्यन खान (Aryan Khan) और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट का चेहरा लटक गया. लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की अपील की है. 

गुरुवार को लिस्टेड हो सकती है याचिका

आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के वकीलों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई टाल दी. संभावना है कि इस याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है. जस्टिस नितिन सांबरे इस जमानत मामले की सुनवाई करेंगे. 

लोअर कोर्ट में खारिज हुई जमानत अर्जी

इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) मामले में बुधवार दोपहर को NDPS कोर्ट के सामने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को पेश किया. जहां पर कोर्ट ने एक वाक्य में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इस फैसले के बाद अब तीनों आरोपी जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंच गए.  

अगले हफ्ते हो सकती है हाई कोर्ट में सुनवाई

कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर हाई कोर्ट इस मुद्दे को गुरुवार को सूचीबद्ध कर भी लेती है तो नियमों के मुताबिक वह 48 घंटे बाद ही इस मामले में सुनवाई कर पाएगी. ऐसे में हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर पहली सुनवाई सोमवार को हो सकती है. इस सुनवाई के दौरान कोर्ट NCB से मामले में अपना जवाब फाइल करने का आदेश दे सकता है. 

NCB भी जवाब दाखिल करने में जुटी

सूत्रों के मुताबिक लोअर कोर्ट की तरह NCB बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका का विरोध करेगी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला तुरंत भी सुना सकता है या अगली तारीख के लिए सुरक्षित रख सकता है. अगर हाई कोर्ट आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत मंजूर कर लेती है तो कुछ कागज़ी कार्रवाई पूरी कर आर्यन जेल से रिहा हो सकता है. इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 सप्ताह या उससे ज्यादा का भी समय भी लग सकता है यानी कि आर्यन को तब तक और जेल में रहना पड़ेगा. 

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गुरुवार को आर्यन खान की फिर होगी पेशी

इसी बीच आर्यन खान (Aryan Khan)  की गुरुवार को जुडिशियल कस्टडी की मियाद ख़त्म हो रही है. इसलिए NCB उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़वाने के लिए आर्यन को गुरुवार को दोबारा किला कोर्ट में पेश करेगी. वहां पर अदालत उसकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए और बढ़ा सकती है. हालांकि अगर हाई कोर्ट उसकी जमानत मंजूर कर लेती है तो आर्यन उससे पहले ही जेल से रिहा हो जाएगा. 

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