यहां फटाफट हो रही है लड़कियों की शादी, हैरान करने वाली है वजह
Advertisement
trendingNow11062312

यहां फटाफट हो रही है लड़कियों की शादी, हैरान करने वाली है वजह

Muslim Girls opinion on minimum age of marriage: एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय की 15 से 18 साल की 65 लाख लड़कियां हैं. ये संख्या कम और ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसके बारे में कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है. वहीं ये साफ है कि भारत में किसी भी सुधार को लागू करना आसान नहीं है.

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: शादियों में लड़कियों की उम्र बढ़ाने वाला कानून (Girl Marriage Age Law) अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन देश के कई शहरों में मुस्लिम परिवारों में चिंता बढ़ गई है. कानून लागू होने से पहले ही हैदराबाद में जल्द से जल्द लड़कियों की शादी कराने की होड़ मची है.

  1. शादी की उम्र पर लड़कियों की राय
  2. मुस्लिम लड़कियों के निकाह में तेजी
  3. जानिए क्या कहते हैं शहर के क़ाज़ी
  4.  

मां-बाप अपनी 18 साल की बेटियों के निकाह में देर नहीं करना चाहते. उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि नया कानून लागू हो जाए और उनकी बेटियों को 18 के बजाए 21 साल की उम्र तक इंतज़ार करना पड़े. 

सुधार लागू करना आसान नहीं

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम समुदाय की 15 से 18 साल की 65 लाख लड़कियां हैं. ये संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बारे में कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है. हालांकि ये साफ है कि भारत में किसी भी सुधार को लागू करना आसान नहीं है और ये जरूरत से ज़्यादा लोकतंत्र के लक्षण हैं.

नये कानून के आने के बाद सभी कानूनों में संशोधन करना होगा, जिसके बाद लड़कियों की शादी की उम्र सभी धर्म और संप्रदायों में 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी. जैसे स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 और हिंदू मैरेज एक्ट 1955 में अभी शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल है, जिसे बदलकर 21 साल करना होगा. 

कानूनों में करना होगा बदलाव

इसके अलावा बाल विवाह निषेध कानून 2006 में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि इसमें भी लड़कियों की शादी की उम्र अभी 18 साल ही है. मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल से मानी जाती है. भारत सरकार अपने कानूनों में तो बदलाव कर सकती है. लेकिन मुस्लिम समुदाय पर भी ये कानून लागू हो, ऐसा करना आसान नहीं होगा.

VIDEO:

इसके लिए भारत को एक देश, एक कानून के सिद्धांत यानी Uniform Civik Code को अपनाना होगा. हालांकि हमारे देश के बहुत सारे लोगों को भरोसा है कि सरकार ऐसा करेगी और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल हो जाएगी.

मुस्लिम बच्चियों के निकाह में आई तेजी

केंद्र सरकार ने जब से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का कानून लाने की तैयारी की है, तभी से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मुस्लिम लड़कियों के धड़ाधड़ निकाह हो रहे हैं. नये कानून का खौफ इतना है कि मां-बाप अपनी बेटियों की फटाफट शादियां निपटा रहे हैं. इनमें वो शादियां भी शामिल हैं. जिनका निकाह कई महीनों बाद होने वाला था.

हैदराबाद की केस स्टडी 

हैदराबाद शहर के रहने वाले हैदर जाफरी के बड़े भाई की 18 साल की बेटी की भी हाल ही में शादी हुई है. हैदराबाद के ही रहने वाले आलिम कादरी ने भी अपनी बहन का निकाह तय वक्त से पहले ही कर दिया. दरअसल इन परिवारों को डर है कि अगर इन्होंने अभी अपनी बहन-बेटियों की शादी नहीं की तो नया कानून इन पर भी लागू होगा. इस सूरत में उन्हें भी बेटी के 21 साल का होने तक रुकना पड़ेगा. ऐसे में कई परिवार फटाफट निकाह निपटा रहे हैं. ज़ी मीडिया ने इन शादियों की गहराई और हकीकत को समझने की कोशिश की तो हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई.

क्या कहती हैं लड़कियां

17 साल की मेहरुन्निसा और 19 साल की रुखसार खान अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हैं. जब हमने दोनों से नये कानून के बारे में बात की तो दोनों की राय जुदा थी. महरुन्निसा का कहना था, कि कई परिवारों की माली हालत ऐसी होती है, जो 21 साल की उम्र तक इंतज़ार नहीं कर सकते. वहीं रुखसार परिवार की मजबूरी की बात तो मानती हैं, फिर भी 21 की उम्र में शादी करने की पक्षधर हैं.

गुनाह को बढ़ावा मिलेगा: क़ाज़ी

हैदराबाद में धड़ाधड़ शादियों को लेकर कई सोशल एक्टिविस्ट सरकार को ज़िम्मेदार बता रहे हैं, वहीं कई क़ाज़ियों का कहना है कानून बनने से गुनाह को बढ़ावा मिलेगा. मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मुसलमानों का एक पर्सनल लॉ है, जिसके मुताबिक लड़की 15 साल या जब से उसे माहवारी शुरु हो वो शादी के लायक हो जाती है.

हालांकि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं, जो शादी के लिए लड़कियों की उम्र 21 साल करने के पक्ष में हैं. एक अनुमान के मुताबिक हैदराबाद और आसपास पिछले दिनों 15 हजार निकाह कराए जा चुके हैं. खबर है कि इस बिल में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदायों के विवाह संबंधी कानूनों पर लागू होगा, जिसके बाद देश में मौजूद तमाम विवाह कानूनों में संशोधन करना होगा. अभी ये कानून सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, जिसके बाद उसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है.

ये भी देखे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news