46 दिन बाद High Court पहुंची नंदीग्राम की लड़ाई, Suvendu Adhikari से हार को Mamata Banerjee ने दी चुनौती
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46 दिन बाद High Court पहुंची नंदीग्राम की लड़ाई, Suvendu Adhikari से हार को Mamata Banerjee ने दी चुनौती

Mamata Banerjee vs Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नंदीग्राम विधान सभा सीट पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जीत को 46 दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती दी है.

46 दिन बाद High Court पहुंची नंदीग्राम की लड़ाई, Suvendu Adhikari से हार को Mamata Banerjee ने दी चुनौती

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के नतीजे घोषित हुए डेढ़ महीने से ज्यादा हो गए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सत्ता पर काबिज हो गई हैं, लेकिन वह नंदीग्राम में मिली हार को नहीं भूल पा रही हैं. ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) की जीत को 46 दिन बाद कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में चुनौती दी है.

ममता की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की याचिका पर आज कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) में सुनवाई होगी. हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस कौशिक चंद्रा की एकल बेंच सुबह 11 बजे करेगी.

शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दी थी नंदीग्राम में मात

2 मई को पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को मात दी थी. चुनाव आयोग (Election Commission) के आंकड़ों के मुताबिक, नंदीग्राम सीट से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था. चुनाव में शुवेंदु अधिकारी को कुल 109673 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 107937 वोट मिले थे.

ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी पर लगाए ये आरोप

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने चुनाव परिणाम के बाद आरोप लगाया था कि मतगणना में धांधली की गई है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) पर घूस देने का भी आरोप लगाया था. उन्होंने दोबारा मतगणना की अपील की थी, जिसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया था. तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट पर वोटों की गिनती में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया था.

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