Navjot Singh Sidhu: जेल में आम कैदियों का खाना नहीं खाएंगे सिद्धू, अब मिलेगी ऐसी स्पेशल डाइट
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Navjot Singh Sidhu: जेल में आम कैदियों का खाना नहीं खाएंगे सिद्धू, अब मिलेगी ऐसी स्पेशल डाइट

Navjot Singh Sidhu: मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि सिद्धू के लीवर में इंफेक्शन है साथ ही उनका लीवर फैटी हो चुका है. यही वजह है कि अब डॉक्टरों ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी है. साथ ही लो फैट और फाइबर फूड खाने को कहा गया है. 

Navjot Singh Sidhu: जेल में आम कैदियों का खाना नहीं खाएंगे सिद्धू, अब मिलेगी ऐसी स्पेशल डाइट

Sidhu will get special diet in jail: रोड रेज केस में पंजाब की पटियाला कोर्ट में बंद पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तबियत बिगड़ गई है. जानकारी के मुताबिक उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उनकी सेहत खराब हो गई और उन्हें पटियाला के राजिंद्र अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. सिद्धू को साल 1988 के रोड रेज के मामले में एक साल जेल की सजा हुई है.

सिद्धू के लीवर में इंफेक्शन

अब सिद्धू को जेल में डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक स्पेशल डाइट दी जाएगी. इसमें हल्का भोजन शामिल है. सिद्धू गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते. अब वह जामुन, पपीता, अमरूद, डबल टोंड दूध और ऐसे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, जिनमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट न हो.

मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि सिद्धू के लीवर में इंफेक्शन है साथ ही उनका लीवर फैटी हो चुका है. यही वजह है कि अब डॉक्टरों ने उन्हें वजन कम करने की सलाह दी है. साथ ही लो फैट और फाइबर फूड खाने को कहा गया है. कोर्ट ने भी सिद्धू को स्पेशल डाइट दिए जाने की मंजूरी दे दी है. 

जेल में अब मिलेगी स्पेशल डाइट

जानकारी के मुताबिक सिद्धू को अब जेल में ककड़ी, सूप, चुकंदर, जूस और फाइबर फूड दिया जाएगा. साथ ही उन्हें गेहूं से एलर्जी है और ऐसे में वह बाजरे के आटे से बनी रोटी डाइट में ले सकते हैं. इसके अलावा सिद्धू को ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल खाने की सलाह दी गई है जिनमें तरबूज, खरबूज, खीरा, स्ट्रॉबेरी शामिल हैं. इसके अलावा वह टमाटर, नींबू, हरा चला ले सकते हैं. 

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पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू को 20 मई को एक स्थानीय अदालत के सामने सरेंडर करने के बाद पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया था. 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस घटना में गुरनाम सिंह नाम के 65 वर्षीय शख्स की मौत हो गई थी.

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