New Labour Code: अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी? जानें नए नियम
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New Labour Code: अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी? जानें नए नियम

मौजूदा समय में वर्किंग डे 6 या 5 हैं यानी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको हफ्ते में 6 या 5 दिन काम करना होता है. 6 दिन काम करने पर एक दिन की छुट्टी, वहीं 5 दिन काम करने पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: मौजूदा समय में वर्किंग डे 6 या 5 हैं यानी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको हफ्ते में 6 या 5 दिन काम करना होता है. 6 दिन काम करने पर एक दिन की छुट्टी, वहीं 5 दिन काम करने पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है. अब हफ्ते में तीन दिन तक की छुट्टी मिल सकती है यानी हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़े. 

नए लेबर कोड के तहत बन सकता है नियम

दरअसल सरकार नए लेबर कोड (New Labour Code) पर काम कर रही है. नए लेबर कोड के तहत छुट्टियों के नियम में बदलाव हो सकता है. नए श्रम कानूनों (New Labour Law) के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी मिल सकती है. नए नियमों के अनुसार, इस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं.

बढ़ सकते हैं काम करने के घंटे

लेकिन इसके साथ ही वर्किंग आवर भी बढ़ेंगे. कंपनियों को लंबी शिफ्ट के साथ चार वर्किंग डे वीक चुनने की सुविधा दी जा सकती है. हालांकि काम करने की समय सीमा 48 घंटे ही रहेगी. चार दिन वर्किंग डे वीक के लिए कंपनी को अपने कर्मचारियों को 12 घंटे तक की शिफ्ट कराने की अनुमति होगी. वहीं 5 दिन वर्किंग डेज रखते हैं तो 9 घंटे की शिफ्ट होगी. जबकि 6 दिन वर्किंग डेज में शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी. यानी कुल मिलाकर सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम करना होगा. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय इस बाबत काम कर रहा है. 

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कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा

हालांकि लेबर यूनियन द्वारा काम के 12 घंटे किए जाने पर आपत्ति जाहिर की है. इस पर भी मंत्रालय द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है. वर्किंग घंटों से जुड़े प्रोविजन पर अभी नियम-कायदे तय किए जा रहे हैं. श्रम मंत्रालय ने पूर्व में भी कहा है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगी. 

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