Noida: रात 10 बजे के बाद घर से संभलकर निकलें! पुलिस लेगी सख्त एक्शन
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Noida: रात 10 बजे के बाद घर से संभलकर निकलें! पुलिस लेगी सख्त एक्शन

नोएडा पुलिस कमिश्नर की ओर से सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं. रात 10 से सवेरे 6 बजे तक ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह आदेश अगले 30 सितंबर तक जारी रहेगा. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अब फिर से सख्ती का दौर शुरू हो चुका है. बच्चों और युवाओं पर इसका असर ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है और इसी के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है. आज रात से ग्रेटर नोएडा में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना आपको महंगा पड़ सकता है.

  1. ग्रेटर नोएडा में बढ़ाई गई सख्ती
  2. बगैर वजह घर से निकलने पर एक्शन
  3. नाइट कर्फ्यू का होगा सख्ती से पालन

नोएडा में धारा 144 लागू

दरअसल ग्रेटर नोएडा में मंगलवार रात से 10 बजे के बाद सड़क पर बिना काम के घूमने वाले लोगों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा. रात 10 बजे के बाद लोगों को बिना वजह सड़कों पर न घूमने और बाजार-दुकानें समय से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार किया है और इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी. 

पुलिस कमिश्नर की ओर से सघन चेकिंग के आदेश दिए गए हैं. रात 10 से सवेरे 6 बजे तक ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. यह आदेश अगले 30 सितंबर तक जारी रहेगा. बीते दिन जन्माष्टमी की वजह से इसमें छूट दी गई थी.

यूपी सरकार अलर्ट

उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में आबादी को देखते हुए कोरोना के मामले काफी कम रहे हैं और सरकार लगातार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है. लेकिन केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए यूपी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता हो या फिर भीड़-भाड़ वाली जगहों से परहेज, लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन के लिए फिर से जागरूक किया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रात 10 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे और सड़कों पर बिना वजह घूमते लोगों के साथ सख्ती की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के 23 जिलों में एक्टिव केस जीरो हैं. 

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