16 दिसंबर निर्भया कांड: चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फ़ैसला
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16 दिसंबर निर्भया कांड: चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फ़ैसला

उच्चतम न्यायालय 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चार दोषियों की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर आज शुक्रवार (5 मई) को अपना फैसला सुनाएगा. चारों को मौत की सजा सुनाई गयी थी और आज शीर्ष अदालत उनके भविष्य का फैसला करेगी. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ मामले में कल फैसला सुनाएगी. इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और निर्भया कांड नाम से चर्चित रहा था.

29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गयी थी. (एएनआई फोटो)

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चार दोषियों की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर आज शुक्रवार (5 मई) को अपना फैसला सुनाएगा. चारों को मौत की सजा सुनाई गयी थी और आज शीर्ष अदालत उनके भविष्य का फैसला करेगी. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ मामले में कल फैसला सुनाएगी. इस कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और निर्भया कांड नाम से चर्चित रहा था.

शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपीलों पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. चारों ने 13 मार्च, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने और सुनाई गयी मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी. साल 2012 में 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में जघन्य तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे उसके एक दोस्त के साथ बस से बाहर फेंक दिया गया था. उसी साल 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गयी थी.

दोषी करार दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से निपटने के अलावा उच्चतम न्यायालय दोषियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श कर रहा है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने और युवा होने की वजह से नरमी बरती जानी चाहिए.

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