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नोएडा: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 17 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Noida) लगा दिया गया है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रात 10 से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार को स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर फैसला किया.
नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के दौरान आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं के सभी मूवमेंट को छूट दी जाएगी. इसके साथ ही नोएडा प्रशासन मे 17 अप्रैल तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि इस दौरान मेडिकल, पारा मेडेकल और नर्सिंग से जुड़े इंस्टीट्यूट खुले रहेंगे.
नोएडा-ग्रेटर नोएडा से पहले गाजियाबाद प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था. जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने आदेश जारी कर कहा नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं वाले लोगों को ही मूवमेंट की इजाजत मिलेगी. नाइट कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) से 6023 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और इस महामारी की वजह से 40 मरीजों की मौत हुई थी. वहीं गौतम बुद्ध नगर में 125 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए थे. उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 604979 लोग ठीक हो चुके हैं और 8964 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. राज्य में कोविड-19 के 31987 एक्टिव केस मौजूद हैं.