हरियाणा: 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन के नियम से इस वाहन को मिलेगी छूट
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हरियाणा: 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन के नियम से इस वाहन को मिलेगी छूट

Old Diesel Vehicles Ban: हरियाणा सरकार इस विषय में बिल ले आई है. इस फैसले को बड़ी राहत से जोड़ कर देखा जा रहा है. सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कुछ दिन पहले विधान सभा में ऐसा होने के संकेत दिए थे.

फाइल फोटो

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने सोमवार को एक विधेयक पेश किया जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों (10-year-old Diesel Vehicles) पर प्रतिबंध के नियम से ट्रैक्टर को छूट देने का प्रावधान किया गया है. विधान सभा में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह विधेयक पेश किया है. इस फैसले को किसानों को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है.

  1. पुराने डीजल वाहनों का मामला
  2. ट्रैक्टर वालों को यहां मिलेगी छूट
  3. राज्य सरकार ने पेश किया बिल

बजट सत्र में होगी चर्चा

इस विधेयक पर इसी यानी वर्तमान बजट सत्र में चर्चा की जायेगी. विधेयक पेश करते हुए हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कानून लाया गया है.

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सीएम मनोहर लाल ने किया था ऐलान

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सात मार्च को विधान सभा में कहा था कि हरियाणा में उनकी सरकार जल्द ही ट्रैक्टरों को प्रतिबंध से छूट देने वाला कानून लाएगी. जिसका फायदा पूरे हरियाणा के किसानों को होगा.

(इनपुट: भाषा) 

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