कोरोना के बढ़ते मामले और नियमों के लगातार उल्लंघन के बाद गुजरात (Gujarat) सरकार ने शादियों के लिए ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य किया है. राज्य में कोरोना के अब तक 2,25,304 मामले सामने आ चुके हैं.
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अहमदाबाद: कोरोना वायरस (CoronaVirus) की रोकथाम के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर गुजरात (Gujarat) सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. बिना पंजीकरण होने वाली शादियों के लिए संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी. सरकार को COVID-नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. समझाइश के बावजूद भी जब स्थिति नहीं सुधरी तो शादियों के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य की गई है.
गुजरात (Gujarat) के गृह विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विवाह-समारोह (Wedding Functions) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) करवाना अनिवार्य किया गया है. 100 से अधिक लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है. कोरोना वायरस (CoronaVirus) की रोकथाम के लिए लागू नियमों के उल्लंघन की लगातार मिल रहीं शिकायतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
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ये करना होगा
नए नियम के मुताबिक, आवेदक को विवाह समारोह की अनुमति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकालकर अपने पास रखना होगा और पुलिस या स्थानीय अधिकारियों के मांगने पर उसे दिखाना होगा. आवेदक स्लिप की सॉफ्ट कॉपी भी सेव करके रख सकता है. सरकार नया सॉफ्टवेयर भी बना रही है, जिसके बाद ये प्रक्रिया ज्यादा आसान हो जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, शुक्रवार को 1,223 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,25,304 पहुंच गई है. वहीं, अब तक 4,148 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि, खतरे को देखते हुए भी अधिकांश लोग कुछ समझने को तैयार नहीं हैं. बाजारों में बिना मास्क के लोग नजर आ जाते हैं और ये स्थिति केवल गुजरात की नहीं बल्कि पूरे देश में है.