ईपीएफओ-ईडीएलआई स्कीम के तहत अबतक मृतकों के परिवार को 6 लाख रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. पिछले साल फरवरी से अगले तीन साल तक ये नियम लागू रहेगा.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कहर से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है. बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने इकलौते कमाने वाले व्यक्ति को खो दिया. जिसके बाद उन्हें चौतरफा मुसीबत झेलनी पड़ रही है. ऐसे परिवारों को सरकार भी मदद देने के लिए आगे आई है, तो ईएसआईसी ने भी अपने नियमों में कुछ अलग प्रावधान किये हैं, ताकि ऐसे परिवारों को थोड़ी ही सही, राहत तो मिल सके.
ईएसआईसी ने अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव किया है. जिसके बाद एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ईएसआईसी) सभी रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स को पेंशन स्कीम का फायदा देगी. इसके अलावा ईडीएलआई(Employees’ Deposit-Linked Insurance) और ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) का भी उन्हें फायदा मिलेगा.
ईएसआईसी के नियमों के मुताबिक पेंशन में डेली वेज का 90 फीसदी धन आश्रित लोगों को मिलेगा. अगर परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है तो. ये नियम 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगा. इस प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय लगातार काम कर रहा था और सोमवार को इसकी घोषणा कर दी गई.
ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी के परिवार के वो लोग, जो कोरोना पॉजिटिव होने से तीन महीने पहले ऑनलाइन तौर पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसने कम से 78 दिनों तक काम किया हो.
ईपीएफओ-ईडीएलआई स्कीम के तहत अबतक मृतकों के परिवार को 6 लाख रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. पिछले साल फरवरी से अगले तीन साल तक ये नियम लागू रहेगा. इसके तहत कम से कम 2.5 लाख रुपये EDLI स्कीम में मिलेंगे.
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