Delhi High Court पहुंचा Corona Vaccine की कमी का मामला, कल होगी सुनवाई
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Delhi High Court पहुंचा Corona Vaccine की कमी का मामला, कल होगी सुनवाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine in Delhi) की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट में 18 मई को सुनवाई होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है. लेकिन कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कमी का मामला सामने आ रहा है और अब इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दर्ज की गई है.

वैक्सीन की कमी के मामले पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के चीफ जस्टिस डीएन पटेल के बेंच के सामने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की शॉर्टेज को लेकर अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है. इस कोर्ट ने कहा कि कल (18 मई) को मामले की सुनवाई करेंगे.

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अंतिम संस्कार के लिए 24×7 हेल्पलाइन की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 से प्रभावित शवों को सही तरीके से संभालने के संबंध में एक ठोस और प्रभावी योजना तैयार करने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिका में शवों के उचित तरीके से संस्कार किए जाने के लिए 24×7 हेल्पलाइन की मांग की गई है. याचिका में कोविड-19 शवों को संभालने के लिए समर्पित और प्रशिक्षित टीम को तैनात किए जाने की मांग है.

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याचिका में कोरोना की तीसरी लहर निपटने के लिए की गई ये मांग

इसके साथ ही कोरोना वायरस (Coronavirus) की भविष्य में संभावित लहर को देखते हुए विशेषज्ञों की नियुक्ति, बड़े अस्थाई अस्पताल बनाने, डॉक्टर, नर्स और बेड की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अर्जी का निपटारा किया और सरकार से कहा कि वह याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में लेकर जल्द से जल्द कदम उठाए.

सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलना मुमकिन नहीं

सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में बदलने वाली जनहित याचिका पर भी दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये मुमकिन नहीं है और इस तरीके का फैसला कोर्ट नहीं ले सकती. केंद्र सरकार पहले ही बता चुकी है कि ये मुमकिन नहीं है. बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने की मांग की थी.

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