Bomb Attack on Pooja Pal Brother: फिर बमबाजी से दहला प्रयागराज, सपा विधायक पूजा पाल के भाई पर बम से हमला
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Bomb Attack on Pooja Pal Brother: फिर बमबाजी से दहला प्रयागराज, सपा विधायक पूजा पाल के भाई पर बम से हमला

Atiq Ahmed: यह घटना धूमनगंज के नीवां इलाके की है. तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. राहुल पाल पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है, जब एक दिन पहले यानी मंगलवार को माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल से वापस गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया है. 

Bomb Attack on Pooja Pal Brother: फिर बमबाजी से दहला प्रयागराज, सपा विधायक पूजा पाल के भाई पर बम से हमला

Prayagraj News: प्रयागराज से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल के भाई राहुल पाल पर मंगलवार को देसी बम से हमला किया गया. हमले में पूजा पाल के भाई बाल-बाल बच गए और उनको कोई चोट नहीं आई. धूमनगंज थाने में विधायक पूजा पाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. यह घटना धूमनगंज के नीवां इलाके की है. तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है. राहुल पाल पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है, जब एक दिन पहले यानी मंगलवार को माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतीक को प्रयागराज की नैनी जेल से वापस गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया है. फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे कहीं अतीक का हाथ तो नहीं है. माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है. कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि अतीक के भाई अशरफ को बरी कर दिया गया है. 

अशरफ के बरी होने पर पूजा पाल ने कहा कि अशरफ अतीक अहमद से ज्यादा खूंखार है और उसका बरी होना बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि वह एक कट्टर अपराधी है. दोनों भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बता दें कि राजू पाल ने अशरफ को एक चुनाव में हराया था, जिसके बाद जनवरी 2005 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल थे. उनकी 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में अतीक और उसके परिवार के कई लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है. 

 प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने साल 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह रकम उमेश पाल के परिजन को दी जाएगी.

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