ब्यावर शहर में पहली बार उपखंडस्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1985 के नियम 17क, के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक के रूप में पहली बैठक का आयोजन किया गया.
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Beawar: राजस्थान के ब्यावर शहर में पहली बार उपखंडस्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1985 के नियम 17क, के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक के रूप में पहली बैठक का आयोजन किया गया.
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उपखंड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम राहुल जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ने शिरकत की. बैठक के दौरान एसडीएम जैन ने उपखंड में दर्ज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के प्रकरणों और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. साथ ही उन्होंने शहर में उक्त अधिनिमय के तहत दर्ज प्रकरणों के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठनों के बारे में वार्ता करते हुए उनके बारे में और अधिक जानकारी देने के निर्देश दिए.
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उपखंड अधिकारी ने बताया कि उपखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1985 के नियम 17क, के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है. उक्त समिति की आज पहली बैठक का आयोजन किया गया है. समिति को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में उपस्थित कार्मिकों ने प्रकरणों को लेकर कुछ समस्याएं और शिकायतें मिली है और उनके निवारण के लिए काम किया जाएगा. बैठक में एएसपी सुमित मेहडा, टीडीआर ब्यावर, जवाजा बीडीओ अनिल कुमार, जिला परिषद सदस्य राजेन्द्र बागडी, पंचायत समिति सदस्य ममता आदि उपस्थित थे.
Report: Dilip Chouhan