निर्धारित रेट से ज्यादा लेने पर निजी लैब संचालकों पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी
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निर्धारित रेट से ज्यादा लेने पर निजी लैब संचालकों पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

Dholpur News: DM ने कहा कि किसी भी प्रकार के रेट आवश्यक दर से ज्यादा वसूलने तथा दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त होती है तो  मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.

निर्धारित रेट से ज्यादा लेने पर निजी लैब संचालकों पर होगी कार्रवाई. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Dholpur: बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाब ने अमाजन के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है. लेबोरेट्री जांच, सोनोग्राफी सेंटर, एक्सरे, सिटी स्कैन सहित सीबीसी जांच आदि की दरों में वृद्धि से अमाजन परेशान हैं. इस बीच, जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में  मेडिकल प्राइवेट लैब के संबंध में 
बैठक का आयोजन किया गया.

बैठक में जिला कलक्टर ने लेबोरेट्री संचालकों एवं ऑपरेटर्स से विस्तृत चर्चा करते हुए पिछले वर्ष की निर्धारित रेट लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की और कहा कि बाजार में आमजन द्वारा  प्राप्त शिकायतों के आधार पर संज्ञान में आया है कि लैब संचालकों के द्वारा मनमाने ढंग से रेट वसूले जा रहे है.

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उन्होंने कहा कि पहले जो रेट निर्धारित थे उनमें कई गुना वृद्धि की शिकायतें मिली है. जिला कलक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रकार के रेट आवश्यक दर से ज्यादा वसूलने तथा दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त होती है तो एपीडेमिक डिजीज एक्ट (Epidemic Diseases Act) के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सीज करने एवं गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि आमजन एक ओर कोरोना जैसी घातक महामारी से पीड़ित है वहीं दूसरी ओर बीमारी की जांच दरों में बढ़ोत्तरी से परेशानी की शिकायतें मिलना चिंता का विषय है. डीएम ने कहा कि सिटी स्कैन की पूर्व में निर्धारित दर जिस प्रकार से 1 हजार 700 रुपए बताई गई है. इसी प्रकार अन्य जांच दरों को भी अपनी अपनी लेबोरेट्री पर रेट लिस्ट चस्पा करने की कार्यवाही करें. निर्धारित दर से अधिक वसूलने की शिकायत पाए जाने पर टीम गठित कर जांच कारवाई जाएगी व पिछले साल के ऑडिट रिकॉर्ड के आधार पर जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. आमजन से ज्यादा रेट वसूलने की शिकायत कंट्रोल नम्बर 05642 - 220033 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.

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(इनपुट-भानु शर्मा)

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