Rajasthan News: 15 वर्ष पुराने वाहन स्क्रैप होंगे! सभी सरकारी विभागों के लिए ये कंपलसरी रहेगा. केंद्रीय मोटर यान नियम की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के लिए एक नया आदेश निकाला है.
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Rajasthan News: राजकीय विभागों के वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने नया सख्त आदेश निकाला है. सभी विभागों को अपने 15 वर्ष पुराने वाहनों को इसी महीने स्क्रैप करवाना होगा. इसके लिए मोटर गैराज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं होंगे.
केंद्रीय मोटर यान नियम की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के लिए एक नया आदेश निकाला है. सभी सरकारी विभागों को 15 वर्ष या इससे पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को परिपत्र लिखा है कि 15 वर्ष पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करवाया जाए.
ऐसे वाहन सड़क पर संचालन योग्य नहीं है. इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है. परिवहन विभाग ने ऐसे सभी पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर कवायद तेज कर दी है. दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जनवरी 2023 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से 15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र स्वत: निरस्त होने के आदेश जारी किए गए थे. इसकी अनुपालना में परिवहन विभाग ने सभी राजकीय विभागों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है.
1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के आदेश निकाले गए |
सरकारी वाहन के 15 वर्ष पुराना होते ही स्वत: RC कैंसिल हो जाएगी |
21 मार्च 2023 को परिवहन विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को पत्र लिखा |
29 मार्च 2023 को प्रदेशभर के RTO-DTO को दिए गए निर्देश |
15 वर्ष पुराने राजकीय वाहनों को नवीनीकरण नहीं करने के दिए निर्देश |
8 अप्रैल 2024 को एसीएस परिवहन ने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे में पत्र लिखा |
इसके लिए स्टेट मोटर गैराज को बनाया गया है नोडल विभाग |
15 वर्ष पुराने राजकीय वाहनों को चिन्हित कर स्क्रैप कराने के लिए नोडल विभाग बनाया |
21 मई 2024 को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी इस बारे में सभी विभागों को लिखा |
अब 31 जनवरी 2025 ऐसे वाहनों के स्क्रैप के लिए तय की गई है अंतिम तिथि |
परिवहन विभाग ने अपने आदेशों में साफ किया है कि यदि कोई राजकीय वाहन 15 वर्ष पुराना हो जाएगा तो वह संचालन योग्य नहीं रह जाएगा. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर इसकी RC ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी. वहीं सरकारी वाहनों को इस योजना के प्रति लुभाने के लिए इन्सेंटिव स्कीम भी लाई गई है.
यानी जो विभाग अपने पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप करवाएंगे, उन्हें इसके लिए मंत्रालय द्वारा इन्सेंटिव भी दिया जाएगा. आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल जयपुर में 2 स्क्रैप सेंटर संचालित हैं. हालांकि अभी 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की अनिवार्यता केवल राजकीय वाहनों के लिए है, निजी वाहनों के लिए फिलहाल ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है.