Rajasthan Crime: बहला-फुसलाकर नाबालिग को ले गया अपने साथ दरिंदा, फिर 5 दिन तक...
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Rajasthan Crime: बहला-फुसलाकर नाबालिग को ले गया अपने साथ दरिंदा, फिर 5 दिन तक...

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा की पोक्सो अदालत ने 14 साल की एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 20 साल की जेल और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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Rajasthan News: भीलवाड़ा की विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) देवेंद्रसिंह नागर ने 14 साल की एक नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने व उससे रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है. मामला जून 2022 का बताया जा रहा है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए.

बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया युवक
प्रकरण के अनुसार, एक महिला ने 14 जून 2022 को जिला पुलिस अधीक्षक को बनेड़ा थाना क्षेत्र के आमली निवासी महावीर पुत्र कालूलाल भील के खिलाफ शिकायत दी. इसमें बताया गया कि परिवादी की सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की बेटी को आरोपी महावीर की पत्नी अपने साथ ले जाती थी और घर का काम करवाती थी. वह, नाबालिग को अपने घर छोड़कर चली जाती थी. इस महिला का पति महावीर घर पर ही रहता था, जो नाबालिग लडक़ी के साथ गलत व्यवहार करने लगा. वह नाबालिग से रेप करता. परिवादी ने शिकायत में बताया कि 5 दिन पहले उसकी पुत्री को उक्त आरोपी भगाकर कहीं ले गया, जो उसी के कब्जे में है. 

16 गवाह और 32 दस्तावेज किए पेश
पुलिस अधीक्षक के आदेश से सदर थाना पुलिस ने अपराध धारा 363, 376 भादस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया. नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की. इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 32 दस्तावेज पेश कर महावीर पर लगे आरोप सिद्ध करवाए. सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी महावीर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया. 

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