Rajasthan News: राजस्थान के जहाजपुर पुलिस ने आज चावंडिया चौराहे पर कैंप लगा कर आने जाने वाले लोगों को एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के बारे में जानकारी दी.
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Rajasthan News: जहाजपुर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने आज चावंडिया चौराहे पर कैंप लगा कर एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आने जाने वाले आमजन को जानकारी दी. पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी ने बताया कि एक जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है. अंग्रेजों के जमाने के कानून में सरकार ने बदलाव किया है. नए कानून के तहत अब किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है. नये कानून के तहत अब ईमेल के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा और दर्ज मुकदमे में टाइम पीरियड के दौरान ही निस्तारण किया जाने के लिए बाध्य किया गया है.
14 दिन में पूरी होगी प्राथमिक जांच
थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाएगा. प्राथमिक जांच को 14 दिवस के भीतर संपन्न किया जाएगा. रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा. चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाया जाएगा.
90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट
वहीं, बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट 07 दिवस के भीतर प्रदान किया जाएगा. मुकदमे के अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा. न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाएगा. अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई आरंभ किया जाएगा. न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाएगा. न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड किए जाने की जानकारी दी. इस दौरान एसआई शंकर सिंह, एएसआई नज्मू, हेड कांस्टेबल बनय सिंह सहित थाने के पुलिस जवान मौजूद थे.
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