बालिका से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माना
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बालिका से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास एवं 50 हजार जुर्माना

हनुमानगढ़ जिले के झीलोदा गांव के आरोपी नरेश धाणक ने 23 अगस्त 2019 को इस हैवानियत की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था.

6 साल की बालिका का पिता ईट भट्टे पर आरोपी के साथ काम करता था.

Churu: चूरू जिले के राजगढ़ थाने में साल 2019 में दर्ज 6 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. पोक्सो कोर्ट ने हनुमानगढ़ के गांव झीलोदा निवासी आरोपी नरेश धाणक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में 18 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया. 

हनुमानगढ़ जिले के झीलोदा गांव के आरोपी नरेश धाणक ने 23 अगस्त 2019 को इस हैवानियत की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था, जब वह राजगढ़ के ददरेवा में आयोजित गोगाजी मेले में आया हुआ था.

6 साल की बालिका का पिता ईट भट्टे पर आरोपी के साथ काम करता था इसलिए दोनों में परिचय था. 23 अगस्त 2019 को आरोपी नरेश अपने साथी सतपाल के साथ बाइक पर पीड़िता के घर आया, जहां उसने पीड़िता के पिता के साथ चाय पी. नरेश अपने साथी सतपाल के साथ वहां से चला गया. 

इसके बाद आरोपी नरेश ने शराब पी और दोबारा शराब के नशे में अकेला ही पीड़िता के घर आया. जहां घर के आगे 6 साल की बालिका और उसका भाई (8) खेल रहे थे. आरोपी ने दोनों को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और उन्हें राजगढ़ में एनएच-52 के पास स्थित चौधरी कॉलेज के आगे पिंजरापोल गौशाला के बीहड़ में ले गया. यहां आरोपी ने 8 साल के बालक को पानी लाने के लिए भेज दिया और पीछे से 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

रिपोर्ट: गोपाल कंवर

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