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Dungarpur News : डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का स्कूल के बाहर से अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर एक लाख 80 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी किया है.
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा ने अपने पिता के साथ 15 फरवरी को थाने में आकर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि नाबालिग शहर के एक स्कूल में आठवीं कक्षा की छात्रा है. 15 फरवरी 2022 को सुबह वह ऑटो में बैठकर स्कूल गई थी. इस दौरान स्कूल के बाहर उसे लोलकपुर निवासी सोमेश्वर रोत मिला .
सोमेश्वर उसको बहला फुसलाकर शहर में एक सुने मकान में ले गया और वहा पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार किया.वही मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले की आज अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सोमेश्वर को दोषी करार दिया. वही दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही दोषी पर एक लाख 80 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी किया है.
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