विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 14 अप्रेल 2019 को पीडि़ता के पिता ने संगरिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता है. संगरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीडि़ता को दस्तयाब कर लिया.
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Hanumangarh News : पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया. अदालत ने जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 14 अप्रेल 2019 को पीडि़ता के पिता ने संगरिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता है. संगरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीडि़ता को दस्तयाब कर लिया.
पीडि़ता ने बयानों में बताया कि जब वह स्कूल जाती थी तो बलकरण सिंह उर्फ काली (24) पुत्र गुरदास सिंह निवासी वार्ड 1, गांव मोरजंड सिखान उसे धमकी देता था कि वह उसे उठा ले जाएगा. उसके माता-पिता को जान से मार देगा. 26 मार्च 2019 को जब वह स्कूल से घर आ रही थी, तो उसे रास्ते में बलकरण सिंह मिला.
बलकरण सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि वह उसके साथ चले. अन्यथा वो उसके माता-पिता और भाई को जान से मार देगा. इसके बाद 13 अप्रेल 2019 को बलकरण सिंह बोलेरो गाड़ी लेकर उसके घर के बाहर आया और उसे धमकी दी कि अगर वह घर से बाहर नहीं आई तो वो उसके परिजनों को मार देगा.
तब बलकरण सिंह उसे पैदल ही नाथांवाली व नाथांवाली से संगरिया ले गया. संगरिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के जरिए वह उसे बठिंडा ले गया। वहां से बस में बैठाकर चण्डीगढ़ ले गया। चण्डीगढ़ में एक कमरा किराए पर लेकर उसे चार-पांच दिन तक रखा और दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे डबवाली ले गया.
डबवाली से बलकरण सिंह अपने चाचा के घर ले गया. तब पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने आरोपी बलकरण सिंह उर्फ काली को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बलकरण सिंह उर्फ काली को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.