राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से निलंबन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जून तक सुनवाई टाल दी है.
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Jaipur : राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से निलंबन प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जून तक सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत (Rajasthan High Court) ने मामले की सुनवाई टाली दी.
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सौम्या गुर्जर (Somya Gurjar) की ओर से याचिका में कहा गया है कि निगम आयुक्त की ओर से राज्य सरकार को भेजी शिकायत और दर्ज कराई गई एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं है. इसके अलावा राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जुड़े प्रकरण की जांच आरएएस अधिकारी को सौंप दी.
जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया. जब याचिकाकर्ता ने समय मांगा तो जांच अधिकारी ने इसे ही याचिकाकर्ता का जवाब मानते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. वहीं, जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने तत्काल न्यायिक जांच के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को महापौर और पार्षद पद से निलंबित (Somya Gurjar suspension) कर दिया.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को निलंबन का अधिकार तो है, लेकिन वह तय प्रक्रिया अपनाकर ही कार्रवाई कर सकती है. राज्य सरकार की याचिकाकर्ता को निलंबित करने की प्रक्रिया ही गलत है. इसलिए उनके निलंबन की प्रक्रिया और निलंबन आदेश को रद्द किया जाए.
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