जयपुर: बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को मिली सजा, जानें पूरा मामला
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जयपुर: बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को मिली सजा, जानें पूरा मामला

पॉस्को मामलो की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त यासिर उर्फ साहिल को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

सेशन कोर्ट

Jaipur: पॉस्को मामलो की विशेष अदालत क्रम 2 महानगर प्रथम ने बच्चों से जबरन बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त यासिर उर्फ साहिल को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 अक्टूबर 2018 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट को सूचना मिली थी की भट्टा बस्ती इलाके में कुछ बच्चों से जबरन बाल श्रम कराया जा रहा है. 

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इस पर टीम ने पुलिस के साथ मौके पर दबिश दी थी, जहां टीम को अभियुक्त किराए के कमरे में 10 बच्चों से बाल श्रम करता मिला. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें करीब 9 माह पहले शहर घुमाने और पढ़ाने के लिए लाया गया था. बच्चों ने बताया कि उनसे सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चूडियों में नगीने लगवाने का काम कराया जाता है.  इस दौरान न तो उन्हें बाहर जाने दिया जाता और ना ही किसी से बातचीत करने दी जाती है. इसके अलावा उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Reporter: Mahesh Pareek

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