अदालती आदेश के बावजूद अभ्यावेदन तय नहीं करने पर IAS को अवमानना नोटिस
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अदालती आदेश के बावजूद अभ्यावेदन तय नहीं करने पर IAS को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने बारां नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भर्ती-2018 से जुड़े मामले में अदालती आदेश के बावजूद महिला अभ्यर्थी का अभ्यावेदन तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा, निदेशक उज्जवल राठौड और नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

फाइल फोटो

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने बारां नगर परिषद में सफाई कर्मचारी भर्ती-2018 से जुड़े मामले में अदालती आदेश के बावजूद महिला अभ्यर्थी का अभ्यावेदन तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा, निदेशक उज्जवल राठौड और नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश लाड बाई की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अशोक यादव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष-2018 की सफाई कर्मचारी भर्ती में विधवा कोटे में आवेदन किया था. मेरिट में आने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी गई. इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति देने की गुहार की.

अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 16 अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अपनी आपत्ति संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर बताने को कहा था. याचिकाकर्ता की ओर से आदेश की पालना में अभ्यावेदन भी पेश कर दिया गया, लेकिन अब तक उसका अभ्यावेदन तय नहीं किया. याचिका में गुहार की गई है कि अदालती आदेश की अवमानना करने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Reporter- Mahesh Pareek

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