Scarp Center Rajasthan : अब वाहन स्क्रैप पर छूट ! परिवहन विभाग दे रहा नए नए केन्द्रों को अनुमति, जयपुर में अब तक 2 स्क्रैप केन्द्रों को अनुमति, 15 वर्ष से पुराने वाहन होंगे स्क्रैप घोषित
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Scarp Center Rajasthan : परिवहन विभाग पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए कवायद कर रहा है. प्रदेश में नए स्क्रैप सेंटर्स को अनुमति दी जा रही है. अब तक जयपुर में 2 स्क्रैप सेंटर खोले जा चुके हैं. क्या हैं नई स्क्रैपेज नीति के फायदे, किस आधार पर नए स्क्रैप सेंटर खोले जा रहे हैं.
परिवहन विभाग में निजीकरण का दौर लगातार बढ़ रहा है. अब तक वाहन फिटनेस केंद्र निजी क्षेत्र में खोले जा रहे थे. अब वाहन स्क्रैपेज को लेकर स्क्रैप सेंटर भी निजी क्षेत्र में संचालित होंगे. परिवहन विभाग ने 30 जून 2022 को एक आदेश जारी कर भारत सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति को राज्य में लागू कर दिया था. इसके तहत प्रदूषणकारी और सड़क पर चलने में अक्षम वाहनों को कम करने के उद्देश्य से वाहन स्क्रैपेज नीति लागू की गई है. इस नीति के तहत नए स्क्रैप सेंटर खोलने का अधिकार केवल परिवहन आयुक्त को है. नीति में परिवहन आयुक्त को इसके लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं अपील की सुनवाई का अधिकार परिवहन प्रमुख सचिव के पास होगा. आवेदकों को सुगमता से स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस मिल सके, इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल शुरू किया गया है.
- बीटेक शिक्षा प्राप्त एक सेंटर हैड या मैनेजर स्तर का व्यक्ति लगाना जरूरी
- पीजीडीसीए या बीसीए एजुकेटेड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी
- एक हल्के मोटर यान और एक परिवहन यान हेतु ड्राइवर जरूरी
- लैन इंचार्ज और सुपरवाइजर लगाने होंगे
- मेंटिनेंस टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की होगी जरूरत
- श्रेडर, बेलिंग प्रेस फॉर कॉम्पेक्टिंग, एसी गैस रिकवरी यूनिट
- व्हीकल लिफ्ट, ऑटो शियर मशीन फॉर कटिंग कैटेलिटिक कन्वर्टर
- व्हील पॉपर, एयर बैग डिप्लॉयमेंट यूनिट, फिल्टर रेंस
- पियर्सिंग इक्विपमेंट सहित कुल दो दर्जन प्रकार के उपकरण जरूरी
परिवहन विभाग ने यह निर्धारित किया है कि हल्के मोटर यान श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए न्यूनतम 1 एकड़ जबकि बड़े वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए न्यनूतम 2 एकड़ भूमि होना जरूरी है. यह भूमि ऑरेंज श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र में होनी चाहिए. स्क्रैप सेंटर का लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जिसे अगले 10 साल के लिए और बढ़वाया जा सकेगा. प्रदेश में अब तक परिवहन विभाग ने 2 स्क्रैप सेंटर को परमिशन दी है. माधोराजपुरा, फागी में वरटेक आरवीएसएफ और अजमेर रोड पर महला में गंगानगर वाहन आरवीएसएफ को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं.
- 15 साल से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलेगी छूट
- स्क्रैप सेंटर से वाहन स्क्रैप के लिए मिलेगा प्रमाण पत्र
- इस प्रमाण पत्र के आधार पर नए वाहन खरीद में टैक्स में मिलेगी छूट
- निजी कार खरीद के लिए टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी
- जबकि कमर्शियल वाहन की खरीद पर दी जाएगी 15 फीसदी छूट
- एक्स-शोरूम कीमत पर भी कुछ छूट दिया जाना संभव
परिवहन विभाग ने पिछले दिनों 15 वर्ष से अधिक पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप किए जाने को लेकर सभी राजकीय विभागों और उपक्रमों को पत्र लिखा है. जल्द ही परिवहन विभाग निजी वाहनों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है. कुलमिलाकर परिवहन विभाग की इस पहल से एक तरफ जहां निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का सुरक्षित निस्तारण भी किया जाना संभव हो सकेगा.